Friday, 14 August 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन 31 जुलाई तक

 
कांकेर । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने के लिए किसानों से आवेदन 31 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। कृषि विभाग के उप संचालक ने जिले के किसानों से अनुरोध किया है कि वे प्राथमिक सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केन्द्र अथवा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक में निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर अपने फसल का बीमा करायें। इस संबंध में आवश्यक मागदर्शन व जानकारी के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
जिले में वर्षा की अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए उप संचालक आनंद नेताम ने जिले के अधिकाधिक किसानों को इस योजना में शामिल होकर फसल बीमा कराने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि धान फसल सिंचित एवं असिंचित के अलावा मक्का, उड़द व अरहर फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना के तहत् फसलों के लिए निर्धारित प्रति हेक्टेयर दर के आधार पर प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। अधिसूचना के अनुसार सभी ऋणी कृषकों को अलग से बीमा कराने की जरूरत नहीं है, उनका स्वमेव बीमा हो जाएगा। उप संचालक ने अऋणी किसानों से आग्रह किया है कि प्राथमिक सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केन्द्र या सभी राष्ट्रीयकृत बैंक में निर्धारित प्रीमियम राशि जमा कर अपने फसल का बीमा करायें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उप संचालक श्री आनंद नेताम ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अल्पवर्षा की स्थिति, कीट व्याधि से होने वाली हानि तथा अधिसूचित फसलों के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है।  इस योजना में शत-प्रतिशत किसानों को शामिल करने के लिए इस वर्ष गांवों को इकाई माना गया है। उन्होंनेे बताया कि योजनांतर्गत ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से एवं अऋणी कृषक ऐच्छिक रूप से बीमा का लाभ ले सकते हैं। कांकेर जिले में एग्रीकल्चर इन्शोरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा फसल बीमा का कार्य किया जा रहा है। योजना के व्यापक प्रचार हेतु जिले के सभी विकासखण्डों के कृषक ऋण माफी तिहार में निर्धारित तिथि अनुसार लेम्पसों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें विभाग द्वारा फसल बीमा की जानकारी के साथ-साथ विभागीय जानकारी भी दी जा रही है। श्री नेताम ने बताया कि गत वर्ष 2018-19 में 55 हजार 937 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिसमें ऋणी कृषक 43 हजार 650 तथा अऋणी कृषक 12 हजार 287 शामिल थे। जिसमें से 29 हजार 885 कृषकों को 38 करोड़ 69 लाख 83 हजार रूपये का फसल बीमा लाभ दिया गया है। इस वर्ष  खरीफ फसल में इस बीमा योजना की जानकारी के लिए जिले के किसान कृषि विभाग, बीमा एजेंसी एग्रीकल्चर इंशोंरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड या अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर 31 जुलाई तक अधिसूचित फसलों की फसल बीमा करवाकर लाभ ले सकते हैं।
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