
बेमेतरा । छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत् 10 सितम्बर ‘‘मोहर्रम’’ को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने उक्त दिवस को जिले में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एफ.एल.-1 (घ), सी.एस.-2 (घ) दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिये है। साथ ही आबकारी अमला को शुष्क दिवस के अवसर पर सम्भावित अवैध मदिरा विक्रय अड्डों पर सत्त निगरानी एवं नियंत्रण रखने व मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रखने निर्देशित किया है।




"
"
B 