Monday, 17 August 2026

छत्तीसगढ़ में नए मोटर व्हीकल एक्ट की पहली कार्रवाई, शराब पीकर बाइक चलाने पर कोर्ट ने लगाया 15 हजार का जुर्माना

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में भी आखिर केंद्र सरकार द्वारा लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी-भरकम जुर्माने लगाने की शुरुआत हो गई है। महासमुंद पुलिस ने शराब पीकर बाइक चलाने वाले मोहित का मामला बनाया, जिस पर उसे न्यायालय में 15 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, महासमुंद जिले के बेलसोंडा गांव ने रहने वाला मोहित पटेल नशे की हालत में नदी मोड़ से महासमुंद की ओर जा रहा था। मौके पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रहे यातायात पुलिस ने उसे रोककर जांच की। इस दौरान बाइक चालक के अधिक मात्रा में एल्कोहल सेवन करना पाया गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने मामला बनाकर न्यायालय में भेज दिया, जहां कोर्ट ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 185 लगाकर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
मामले में जानकारी लेने पर डीएसपी ट्रैफिक पृथ्वीराज दुबे ने बताया कि वाहन चालक के खिलाफ कोर्ट ने फाइन किया गया है। मामले में कोर्ट ने संबंधित धाराओं के तहत फाइन किया है। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपए है, और अन्य धारा में पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जुर्माना अलग बात है, बड़ी बात यह है कि शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक का अब लाइसेंस सस्पेंड होगा।
R.O.NO. 13259/132
  • R.O.NO.13129/146 "
  • R.O.NO.13259/132 " B

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