Monday, 17 August 2026

विधानसभा उप निर्वाचन  मतदान के लिए कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सवैतनिक अवकाश मंजूरी के निर्देश दिए

 
दंतेवाड़ा । राज्य शासन द्वारा दंतेवाड़ा विधानसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान दिवस 23 सितम्बर सोमवार को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस महीने की 9 तारीख को सचिव श्रम विभाग, सभी संभागायुक्त और कलेक्टर  एवं जिला दण्डाधिकारी को परिपत्र जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख- ’मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी’ का प्रावधान किया गया है।
R.O.NO. 13259/132
  • R.O.NO.13129/146 "
  • R.O.NO.13259/132 " B

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