Thursday, 20 August 2026


पब्लिकयूवाच - बेमेतरा । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दुकानें उपरोक्त प्रतिबंधों के अधीन खोले जाने के आदेश जारी किये गये है। बेमेतरा जिला ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी जाती है। इन क्षेत्रों में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान की दुकानों, सभी माॅल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के वर्तमान में खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से अनुमति प्राप्त की जा सकती है जिसमें अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (स्वयं के घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकती है। ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी तरह का समाजिक भोज आदि भी आयोजित नहीं होगा।
बेमेतरा जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन व अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जावे कि जिले में धारा- 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा व न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंश) के साथ कार्य करना होगा।
इसी प्रकार बेमेतरा शहरी क्षेत्र के सभी 21 वार्डो में कम से कम भीड़ रखते हुये तथा एक साथ दुकाने नहीं है ऐसे सभी वार्डो में दुकाने प्रारंभ करने की अनुमति उल्लेखित शर्तो 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की क्षमता के साथ संचालन की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। शत-प्रतिशत क्रेता विक्रेता को मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, प्रत्येक दुकान में हैंड सेनिटाईजर हाथ धोने हेतु आवश्यक रूप से रखी जावेगी। बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को कोई वस्तु विक्रय नहीं की जायेगी। कार्य सुविधा की दृष्टि से दुकान संचालक मास्क की व्यवस्था भी कर सकते है। दुकानों के सामने एक-एक मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंस हेतु मार्क की जावेगी। सभी दुकानें (अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) सायं 0 4.00 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जायेगी।
उपरोक्त मानक प्रक्रिया (एसओपी) के प्रथम उल्लंघन पर 1000 रु. द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रु. का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा। उसके पश्चात भी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान का संचालन सील कर दुकानें बंद कर दी जायेगी। जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्ववत बनी रहेगी, परंतु नये दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी स्थिति में सेलून, पार्लर, तम्बाकू गुटखा, पान विक्रय की दुकान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा। परंतु भोजन सामग्री (ब्ववामक थ्ववक) के विक्रय की दुकाने (ढाबा इत्यादि) ज्ंाम ।ूंल के सिद्धांत पर संचालित होगा। सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानें पूर्ववतः बंद रहेगी, सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित होगा, कोई व्यक्ति विशेष आवश्यकता की स्थिति में निजी वाहन का उपयोग कर सकता है। जारी आदेशों मे से किन्ही भी अनुदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध माना जाकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

रायपुर l मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय कार्यालयों में काम-काज प्रारंभ करने के पूर्व उन्हें सेनेटाइजेशन करने के निर्देश मुख्य सचिव को जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए ‘सेनेटाइजेशन ड्राईव‘ चलाकर कार्यालयों की साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन, रंग-रोगन, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी तैयारियां जल्द से जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं l

कोरोना संक्रमण से बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को पूर्व में ही 25-25 लाख रूपए की राशि भी जारी की गई है. बघेल ने निर्देश में कहा है कि निकट भविष्य में ‘लाॅकडाउन‘ समाप्त होने एवं शासकीय कार्यालयों में काम-काज आरंभ होना संभावित है. शासकीय कार्यालयों में बड़ी संख्या में आमजनों का आना भी स्वाभाविक है. देशव्यापी इस आपदा का प्रभाव लम्बी अवधि तक रहना निश्चित है. इसलिए कार्यालयों में सेनेटाइजेशन आवश्यक है. ताकि कोविड-19 वायरस के प्रसार की गति को नियंत्रित रखा जा सके l


 पब्लिकयूवाच - कांकेर । लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा ही शराब तस्करी की कई खबरें आ चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला बस्तर के चारामा से आया है, जहां देशी शराब की तस्करी करते एसआई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यह घटना चारामा के मंचान्दूर के पास की है, जहां दुर्ग पुलिस में पदस्थ एसआई देवानंद पटेल, पप्पू लहरे, सुरेश बंछोर और वल्लभ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मचांदुर गांव के नाका के पास घेराबंदी की और जांच के बाद स्विफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक सी जी 07 बी एच 0697 से 55 लीटर शराब जब्त किया गया। आरोपियों के पास से महुआ शराब के अलावा एक स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त किया गया है। चारामा पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

 
 पब्लिकयूवाच - आरंग । ग्राम पारागांव में सुबह-सुबह नेशनल हाइवे पर प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में एक मजदूर की मौत हो गयी, वहीं 9 मजदूर घायल हो गए हैं. घायलों को उपचार के लिए आरंग के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है. घटना के बाद पिकअप वाहन का चालक फरार हो गया है ।
घटना का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे आरंग तहसीलदार नरेन्द्र बंजारा ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में रहने वाले 10 मजदूर नागपुर से पैदल अपने घर लौट रहे थे, तभी इन्हें रसनी टोल प्लाजा के पास सब्जी परिवहन करने वाले पिकअप वाहन के चालक ने अपने वाहन में लिफ्ट दिया ।
पारागांव के पास हाइवे पर अधिक रफ्तार के कारण पिकअप CG04 LU 2549 अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई. हादसे में 24 वर्षीय जाहिर की मौके पर ही मौत हो गई. 9 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की स्थिति गंभीर है.
सभी घायलों को आरंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे प्रारंभिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया है. ये सभी लोग नागपुर के निर्माणाधींन एम्स में मजदूरी करते थे, जो लॉकडाउन के कारण काम बंद होने कारण अपने घर लौट रहे थे।
R.O.NO. 13259/132
  • R.O.NO.13129/146 "
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