Monday, 17 August 2026

 जगदलपुर । महारानी अस्पताल में डॉक्टर मनमाने तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। यहां पर डॉक्टर ओपीडी टाइमिंग से पहले ही हॉस्पिटल से निकल जाते है। इतना ही नहीं डॉक्टर देर से ड्यूटी पर पहुंचते है और समय से पहले निकल जाते है। डॉक्टरों की इस प्रकार की लापरवाही मरीजों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बावजूद हॉस्पिटल प्रबंधन इस मामले पर कोई पहल नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल की ओपीडी टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहती है, जबकि डॉक्टर 1 बजे ही अपने चेंबर से गायब हो जाते हैं। दोपहर करीब 1 बजे सर्जिकल ओपीडी में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। आई ओपीडी से भी डॉक्टर नदारद मिले। वहीं मरीज इलाज के लिए भटकते नजर आए। इस दौरान सर्जिकल ओपीडी के बाहर मौजूद मरीज अतुल मिश्रा के पैर में गंभीर चोट लगने की वजह से लगातार ब्लड निकल रहा था ।

 
 रायगढ़ । शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले मोटर विकल एक्ट की कार्रवाई में छाल पुलिस ने एक युवक को नशे में पाया था। जिसके खिलाफ प्रकरण बना कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने शराबी चालक पर साढ़े 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे शराब पीकर वाहन चलाने वालों के बीच हड़कंप मच गया ।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना रोकने के लिए एमवी एक्ट में परिवर्तन करते हुए जुर्माना में वृद्धि किया गया है। नया कानून के तहत धरमजयगढ़ में पहला मामला दर्ज हुआ । जिसमें न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाइक चालक पर 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले छाल पुलिस एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी । इस दौरान ऐडु निवासी धुरंधर राठिया पिता हेमसिंह राठिया को शराब पीकर तीन सवारी वाहन चलाते पाया गया। वहीं धुरंधर के पास कोई कागजात भी नहीं था। ऐसे में पुलिस ने उसके खिलाफ प्रकरण बना कर उसे धरमजयगढ़ कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने धारा 185 एमवी के तहत शराब पीकर वाहन चलाने के जुर्म में 10 हजार रुपए व तीन सवारी बैठाकर बाइक चलाने के जुर्म में 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर धुरंधर को पांच हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार धुरंधर को कुल साढ़े 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिले की दूसरी कार्रवाई : नए कानून के तहत शराब वाहन चालक पर यह जिले की दूसरी बड़ी चालानी कार्रवाई है। कुछ दिन पहले ही यातायात पुलिस ने ढिमरापुर दीनदयाल कॉलोनी निवासी सुनील एक्का (32) को नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा था। इसके खिलाफ प्रकरण बना कर उसे कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने सुनील पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।
खौफ इतना कि बदल दे रहे रास्ते : चालानी कार्रवाई और भारी-भरकम जुर्माना को देख कर शराबी वाहन चालकों के बीच हड़कंप मच गया है। उनमें दिलों-दिमाग में इतना खौफ बैठ गया कि है पुलिस की वर्दी देख वे अपना रास्ता बदल रहे हैं। चाहे पुलिस ऐसे ही कहीं पर क्यों न खड़ी हो। पुलिस अधिकारियों की मानें तो सरकार का भी यही उद्देश्य है कि जुर्माने के डर से लोग नियमों का पालन करें। नए कानून के तहत हमनें कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इससे शराबी चालकों को कोर्ट में अधिक जुर्माना पटाना पड़ रहा है। इससे उम्मीद है कि शराबी वाहन चालकों पर लगाम लगेगी। अगर इसके बाद भी शराबी चालक नहीं सुधरते हैं तो बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इससे उनको और अधिक जुर्माना पटाना होगा।
-संतोष कुमार सिंह, एसपी रायगढ़ताकि सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में कमी आ सके।

 
 रायगढ़ । खंडहर बन चुके एक मकान में महिला की सड़ी-गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सुबह जैसे ही अन्य ग्रामीणों को लाश की खबर मिली, तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है ।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ के बांसजोर निवासी एक व्यक्ति 23 सितंबर की सुबह पांच बजे सोकर उठा और अपने घर के पीछे लघुशंका करने के लिए गया। तभी कुछ दूर आगे स्थित शंकर यादव के सूने मकान से तेज बदबू आई। ऐसे में उक्त व्यक्ति डर गया और वहां अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद उसने एक अन्य ग्रामीण को इसकी जानकारी दी और दोनों शंकर यादव के खंडहर पड़े मकान को देखने गए। जहां अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तेज बदबू आ रही थी। तभी दोनों ग्रामीणों ने टार्च जला कर देखा तो एक महिला की सड़ी-गली लाश पड़ी थी। जिस पर कीड़े लग गए। लाश को देख दोनों ग्रामीणों के होश उड़ गए और वे चीख-पुकार मचाते वहां से भागे।
इसके बाद घटना की जानकारी अन्य ग्रामीणों को दी गई। सुबह होते-होते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ लग गई और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने बताया कि महिला का शव पांच-छह दिन पुराना है। हालांकि महिला की मौत किस वजह से हुई यह अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस आशंका व्यक्त कर रही है कि भूख या फिर किसी बीमारी की वजह से महिला की मौत हुई होगी। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है।
महिला की शिनाख्ती का चल रहा प्रयास : पुलिस ने बताया कि महिला करीब एक माह पूर्व से बांसजोर व आसपास के गांवों में घूम-घूम कर भीख मांग कर खाती थी। वहीं कहीं पर भी वह सोने के लिए अपना ठिकाना बना लेती थी। इसके अलावा महिला उडिय़ा भाषा बोलती थी। लोग उसे चेहरे से ही पहचानते थे, उसका नाम पता कोई नहीं जानता। ऐसे में आसपास गांवों के सरपंच और कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है। इसके अलावा पुलिस द्वारा मृतिका के तस्वीर को सोशल साइट में वायरल किया जा रहा है। ताकि उसके परिजनों को इसकी जानकारी हो जाए।
महिला का कराया कफन-दफन : महिला के शव का पीएम कराने के बाद पुलिस ने उसका कफन-दफन कर दिया है। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मृतिका का शव सड़-गल चुका था। वहीं उसके शव में कीड़े भी लग गए थे, ऐसे में उसे रखना उचित नहीं था। जब मृतिका के परिजन मिल जाएंगे तो उनके कहने पर अधिकारियों से अनुमति लेकर उसके शव का उत्खनन कराया जाएगा।

 
 रायगढ़ । यौन प्रताडऩा के आरोपी अधिकारी को राज्य सरकार ने आज सस्पेंड कर दिया। अफसर के खिलाफ सहकर्मी महिला ने यौन उत्पीडऩ जैसी गंभीर शिकायत की थी। आरोप है कि एक महिला सहकर्मी के साथ मिलकरअफसर पीडि़ता के साथ कई बार आपत्तिजनक हरकत की थी। जांच के बाद पुलिस ने अफसर को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन, दिलचस्प यह है कि उसे सस्पेंड करने में हार्टिकल्चर विभाग ने साल भर लगा दिया। जबकि, महिलाओं को आफिस में उत्पीडऩ से बचाने सरकार अनेक दावे करती है। उसके लिए कई सेल भी बनाए गए हैं। लेकिन, इस घटना से सरकारी दावों की पोल खुल गई है। बहरहाल, अपने ही कार्यालय में महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीडऩ के एक मामले में उद्यान विभाग रायगढ़ के सहायक संचालक निधान सिंह कुशवाहा को आखिरकार साल भर बाद निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन की ओर से जारी एक आदेश से हुआ है। 
R.O.NO. 13259/132
  • R.O.NO.13129/146 "
  • R.O.NO.13259/132 " B

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